नई दिल्ली । पंजाब व महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के 4,300 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपित हाउसिंग डेवलेपमेंट इंफ्रास्चट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के प्रोमोटर राकेश वधावन को तीन महीने के लिए जमानत मिली है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम.त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा, 71 वर्षीय वधावन की स्वास्थ्य रिपोर्ट देखते हुए उनकी खराब सेहत जाहिर होती है।
इसलिए याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जा रही है। उन्हें अपने आवास पर अपने खुद के खर्च पर पुलिस हिरासत में रहने की इजाजत दी जा रही है। राज्य सरकार तय करेगी वधावन की निगरानी के लिए कितने पुलिस बल की तैनाती होगी। इसलिए याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जा रही है।
उन्हें अपने आवास पर अपने खुद के खर्च पर पुलिस हिरासत में रहने की इजाजत दी जा रही है। राज्य सरकार तय करेगी वधावन की निगरानी के लिए कितने पुलिस बल की तैनाती होगी। राज्य सरकार को हर सप्ताह वधावन से ही पुलिस तैनाती का पूरा खर्च वसूलना होगा। कोर्ट ने वधावन के लिए यह भी कहा कि जरूरत पड़े तो उन्हें इमुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया जाए। अगर उनका इलाज वहां नहीं हो पाए तो उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया जाए।