- मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अंतर्गत 6 जनवरी को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अंतर्गत 6 जनवरी को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश
भिण्ड। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने 6 जनवरी 2024 को प्रकाशित होने वाली फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में आज निर्वाचन सदन भोपाल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इसमें सभी जिलों के उपजिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान श्री राजन ने कहा कि 6 जनवरी को फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, ऐसे में सभी जिले लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, वहा पर सहायक मतदान केंद्र बनाएं जाने का प्रस्ताव भेजें। इसके साथ ही जहां पर मतदान भवन जीर्णशीर्ण है, उनकी जगह पर दूसरा मतदान केंद्र बनाए जाने का भी प्रस्ताव उपलब्ध कराए। स्टैंडिंग कमेटी को भी इसकी जानकारी दें। श्री राजन ने कहा कि सभी जिलों में कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी होंगे जिनकी दूरी दो किमी से अधिक है, उसका भी प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।
8 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। फोटो निर्वाचक नामावली 2024 की प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई है। 6 जनवरी को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 8 फरवरी को फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
13 और 20 जनवरी को विशेष कैंप लगाएं जाएंगे
श्री राजन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 13 और 20 जनवरी को लगाए जाएंगे। 
1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा जुड़वा सकेंगे नाम
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की पूर्ण हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला उपस्थित रहें।

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