- जगदीश के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सुबूत

जगदीश के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सुबूत


नई दिल्ली । 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सीबीआई ने अदालत बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा था। जिसके कारण दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या हो गई थी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल से मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया।

1984 के सिख विरोधी दंगों के चश्मदीदों ने जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए  देखा था', कोर्ट में बोली CBI - 1984 anti Sikh riots Eyewitnesses saw Jagdish  Tytler incite mob

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1984 के सिख विरोधी दंगों के चश्मदीदों ने जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए  देखा था', कोर्ट में बोली CBI - 1984 anti Sikh riots Eyewitnesses saw Jagdish  Tytler incite mob

 जांच एजेंसी ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं। ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उसे 1984 के दंगों के दौरान भीड़ को उकसाते हुए देखा था। टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर सीबीआई ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं।‌ मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।
1984 के सिख विरोधी दंगों के चश्मदीदों ने जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए  देखा था', कोर्ट में बोली CBI - 1984 anti Sikh riots Eyewitnesses saw Jagdish  Tytler incite mob

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