राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले में जारी निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इन निर्देशों का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा और खतरनाक सीवर सफाई को खत्म करना है। एनएचआरसी ने अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी देने को कहा है।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले में जारी निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इन निर्देशों का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा और खतरनाक सीवर सफाई को खत्म करना है।
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मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने अधिरियों को निवारण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली की स्थापना सहित कई उपायों की सिफारिश की है।
अधिकारियों ने कहा कि एनएचआरसी ने अधिकारियों से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी देने को कहा है।
एनएचआरसी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया
खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई की प्रथा को देखते हुए एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के अपने ऐतिहासिक फैसले (डॉ बलराम सिंह बनाम भारत संघ) में जारी 14 निर्देशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसका उद्देश्य हाथ से सफाई और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय और जाति-आधारित प्रथा को खत्म करना है।
आयोग ने कहा है कि यह प्रथा मानवाधिकारों, खासकर कानून के समक्ष सम्मान और समानता के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।