- देश के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली से कहा

देश के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली से कहा

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले की कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पनोली को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।


 पनोली की ओर से पेश वकील ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के लिए पनोली के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने कहा, 'हमारे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं।


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 हमारा देश विविधताओं से भरा है।' पनोली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह कोर्ट में पेश हुए। वहीं, राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय आए।

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