- आसाराम को जेल में ही रहना होगा...राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं, 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

आसाराम को जेल में ही रहना होगा...राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं, 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया। गुजरात हाईकोर्ट से 3 माह की जमानत के बावजूद जोधपुर मामले में राहत नहीं मिलने से आसाराम अभी जेल में ही रहेंगे। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

जोधपुर. नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम को अभी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक बहस चली, जिसमें सरकारी वकील ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने प्रवचन न करने की सुप्रीम कोर्ट की शर्त का उल्लंघन किया है।

अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप  चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्न' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं।

youtube- https://www.youtube.com/@bejodratna646


अब इस मामले में सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। वहीं, कल जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से मंगलवार आधी रात के बाद पाली रोड स्थित एक निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सरकारी वकील ने किया था जमानत का विरोध

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गुजरात मामले में आसाराम को 3 महीने की जमानत दिए जाने के बाद जोधपुर में भी आसाराम की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था। वहीं आसाराम के वकील ने कहा था कि किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।



इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए उपचार से संबंधित पूरी जानकारी भी ली और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में भी पूछा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम को शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है। एक दिन पहले अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आसाराम 1 अप्रैल मंगलवार दोपहर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्हें रात में पाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।


गुजरात हाईकोर्ट ने दी है 3 महीने की अंतरिम जमानत


सूरत रेप केस में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोरदा ने पूर्व में दायर अर्जी पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई की। आसाराम को जेल में ही रहना होगा। भले ही उन्हें गुजरात मामले में अंतरिम जमानत मिल जाए। जब ​​तक उन्हें दोनों मामलों में राहत नहीं मिल जाती।

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag