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अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को उम्रकैद की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की एक अदालत ने बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा।
नई दिल्ली। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। चेन्नई की एक अदालत ने बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चेन्नई की एक महिला अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
30 साल जेल में रहना होगा - अदालत
न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। पिछले हफ्ते न्यायाधीश ने ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाया था। इस मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया।
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